झुंझुनूं। यदि किसी प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है तो उन्हें भी तीन बार समाचार पत्रों में और तीन बार न्यूज चैनलों पर इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। झुंझुनूं कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की नई गाइड लाइन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मामले में चाहे कोर्ट में चालान पेश हुआ हो या नहीं हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफआईआर दर्ज हो गई और उस पर एफआर लगने के बाद कोर्ट में एफआर भी लंबित चल रही है तो इसकी भी जानकारी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने बताया कि केवल मामले में एफआर यदि कोर्ट द्वारा मंजूर कर दी गई है। उन प्रत्याशियों को कोई भी जानकारी ना देने की छूट दी गई है। कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस वार्ता.......Read More
Hindi News: BTSNews (हिंदी न्यूज़) brings you the Latest Hindi News, न्यूज़ इन हिंदी from India and around the world. Read Latest News in Hindi & Breaking News in Hindi on politics, sports, entertainment & bollywood, business, technology, health & lifestyle exclusively from BTSNews
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
कमलनाथ पुलिसकर्मियों को दे सकते है बड़ी राहत
दिल्ली । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द ही पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी और एक नई भर्ती का ऐलान कर सकते है। कमलन...
-
जोधपुर । शहर के प्रथम नागरिक महापौर घनश्याम ओझा ने फीता काट पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के संभाग कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर चैनल...
-
जोधपुर । भोपालगढ़ के गांव नाडसर में श्री नाडसर गौशाला का स्थापना वर्ष समारोह 22 नवंबर गुरुवार से 28 नवंबर तक सात दिवसीय कार्यक्रम के त...
-
उतरप्रदेश । 20 दिन से लापता पायल अपहरण कांड का मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर घटना का किया खुलासा। पायल को उसके ही प्रेमी...
No comments:
Post a Comment