चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के बारे में दी जानकारी

झुंझुनूं। यदि किसी प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है तो उन्हें भी तीन बार समाचार पत्रों में और तीन बार न्यूज चैनलों पर इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। झुंझुनूं कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की नई गाइड लाइन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मामले में चाहे कोर्ट में चालान पेश हुआ हो या नहीं हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफआईआर दर्ज हो गई और उस पर एफआर लगने के बाद कोर्ट में एफआर भी लंबित चल रही है तो इसकी भी जानकारी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने बताया कि केवल मामले में एफआर यदि कोर्ट द्वारा मंजूर कर दी गई है। उन प्रत्याशियों को कोई भी जानकारी ना देने की छूट दी गई है। कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस वार्ता.......Read More

No comments:

Post a Comment

कमलनाथ पुलिसकर्मियों को दे सकते है बड़ी राहत

दिल्ली ।  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द ही पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी और एक नई भर्ती का ऐलान कर सकते है। कमलन...