जोधपुर। पिछले 4 दिनो से जोधपुर नगर निगम की और से हाईकोर्ट आदेश कि आड में आनन-फानन में किए जा रहे मैरिज गार्डन सिजिंग निगम के मनमानी पूर्ण रवैया की ओर इशारा कर रहे है। अनुज्ञा पत्र के नाम पर लगातार जोधपुर नगर निगम की ओर की जा रही सिजिंग असंगत है। जबकि जोधपुर के मैरिज गार्डन से जुडे सभी व्यापारी निगम मापदंडों की सिरे से पालना करते है। सभी प्रकार के कर अदायगी के बाद भी निगम की ओर अनुज्ञा पत्र जारी नही किए गए है । जोधाणा मैरिज गार्डन सोसाइटी निगम के इस असंगत, दमनकारी कृत्य का विरोध करती है। साथ ही सभी प्रकार के कर और शुक्ल अदायगी के बाद अनुज्ञा पत्र के नाम पर निगम की मनमानी से खुद को ठगा सा महसूस करती है।
क्योकि अनुज्ञा पत्र जारी करने का कार्य भी निगम का ही जबकि हकीकत यह है कि वर्ष 2014 से अभी तक निगम की ओर से किसी को भी अनुज्ञा पत्र जारी नही किया गया है। जोधाणा मैरिज गार्डन सोसायटी के अध्यक्ष महेश गहलोत ने बताया कि मैरिज गार्डन के लिए 80 फुट रोड की अनिवार्यता होने के पूर्व निगम पर जोधपुर में निगम बोर्ड कमेटी इसमे सुधार कर गजट नोटिफिकेशन के तहत 30 फुट रोड पर मैरिज गार्डन......Read More
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